उत्तराखंड में गुटखा और तंबाकू-निकोटीन युक्त पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत तंबाकू या निकोटीन को सामग्री के रूप में मिलाकर बनाए जाने वाले खाद्य उत्पाद प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
हालांकि, यह प्रतिबंध सिगरेट, बीड़ी या सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों पर लागू नहीं है। यह मुख्य रूप से तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा संबंधित खाद्य उत्पादों पर केंद्रित है।
प्रतिबंध लागू होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों की आपूर्ति और बिक्री पर रोक लगाना है, जो खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत प्रतिबंधित हैं।