मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सोमवार को वित्त सचिव डॉ. वी. .षणमुगम ने राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस देने का आदेश जारी किया। इसके तहत अराजपत्रित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपये बोनस मिलेगा।
राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ प्रदेश के करीब 80 हजार कर्मचारियों को मिलेगा। वित्त सचिव के अनुसार 31 मार्च 2026 तक न्यूनतम छह माह की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी भी बोनस के पात्र होंगे। साल में छह माह से अधिक और एक वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर बोनस दिया जाएगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमा लंबित है। उन्हें मामले का परिणाम आने तक बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर वे इसके पात्र नहीं होंगे। वहीं साल 2025-26 में दंडित कर्मचारियों को भी बोनस नहीं मिलेगा।