खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने आगामी 26 अक्टूबर से प्रदेश में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि व एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

अभी तक निर्माण और एक्सपायरी डेट दिखाने की अनिवार्यता मुख्य रूप से पैक्ड मिठाइयों पर लागू थी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि खुली मिठाइयां खरीदने वाले ग्राहकों को उनकी ताजगी और इस्तेमाल की समय-सीमा के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती थी।

कुछ उत्पाद एक दिन तक ही उपयोग योग्य रहते हैं, जबकि कुछ की अवधि 30 दिन तक हो सकती है। ऐसे में इनकी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी जरूरी है।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के अनुसार, यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रविधानों के तहत उपभोक्ताओं के हितों और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

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