कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता में चार अक्तूबर को एनएचपीसी बनबसा में हुई सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। इसके तहत विजिलेंस में विभिन्न संवर्गों के पदों की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। कुल 11 पद समाप्त करने और छह नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार विजिलेंस अधिष्ठान में आठ कांस्टेबल नागरिक पुलिस, एक कांस्टेबल डाक रनर और दो कांस्टेबल चालक के पद समाप्त किए जाएंगे। इस तरह कुल 11 पदों को खत्म करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 19 की उपधारा (3) लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत तय परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट किसी मामले के लिए दूसरे व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेंगे।
इस नियुक्ति से पहले जिला मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार को 14 दिन का नोटिस देना होगा। नई व्यवस्था निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत अभियोजन कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने से जुड़ी है।